लखनऊ : पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने अपनी ही नाबालिग बेटी से दुराचार करने वाले अभियुक्त पिता को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 66 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आदेश पारित करने वाले विशेष जज डॉ. अवनीश कुमार ने अपने आदेश में कहा कि यदि कोई पुत्री अपने घर में अपने पिता से ही सुरक्षित नहीं रहेगी, तो समाज में बच्चों का यौन शोषण रोकना अत्यन्त कठिन हो जाएगा. ऐसा अपराध न सिर्फ गम्भीर है बल्कि घोर अनैतिक व समाज की मनोभावना के विपरीत भी है. कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त का अपराध इतना घृणित है कि उसके लिए उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता.