लखनऊ: भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और उत्तर प्रदेश में ब्लास्ट करने के लिए हथियार और विस्फोटक एकत्र करके आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोपों में गिरफ्तार किए गए. अल कायदा के सहयोगी संगठन अंसार गजवातुल हिन्द के कथित आतंकी मिनहाज और मुशीरुद्दीन उर्फ मुशीर उर्फ राजू की जमानत अर्जी को एनआईए के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा ने खारिज कर दिया है.
एनआईए के वकील एमके सिंह ने कोर्ट में बताया कि इस मामले की रिपोर्ट 11 जुलाई को एटीएस के इंस्पेक्टर सुशील कुमार सिंह ने दर्ज कराई थी. बाद में मामला एनआईए को सौंप दिया गया तो इस मामले में 29 जुलाई 2021 को दूसरी रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना शुरू की. चार्जशीट में पता चला कि जम्मू कश्मीर स्थित अलकायदा के आतंकी उमर हेलमंडी ने आरोपी मिनहाज को ऑनलाइन संपर्क किया और आरोपी मिनहाज ने आतंकियों के साथ साजिश में शामिल होकर अलकायदा के सहयोगी संगठन अंसार गजवातुल हिन्द के लिए आतंकी गतिविधियों के लिए सदस्यों की भर्ती की.