लखनऊ: सात साल की बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी चंद्र प्रकाश को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश श्याम मोहन जायसवाल ने दोषी करार दिया. साथ ही दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ एक लाख 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है.
अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़ित बच्ची के पिता द्वारा 1 जुलाई 2017 को थाना गुडंबा में दर्ज कराई गई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि सीमांत नगर कल्याणपुर का रहने वाला आरोपी चंद्र प्रकाश वादी के घर पीड़िता समेत उसकी 3 पुत्रियों और लड़के को ट्यूशन पढ़ने आता था. यहां चंद्र प्रकाश ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. यहां पीड़िता की मां द्वारा देखने वह मौके से फरार हो गया. अदालत को बताया गया कि वादी के घर आने पर उसकी पत्नी ने घटना के बारे में बताया. उसके बाद थाना गुडंबा में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई. अदालत ने अपने निर्णय में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हुए कहा है कि अभियुक्त पर लगाई गई अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी.
बैंक प्रबंधक को भ्रष्टाचार मामले में कारावास
बैंक ऋण देने के एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ़्तार किए गए जौनपुर के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन प्रबंधक विभूति भूषण बिस्वास को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश मीना श्रीवास्तव ने 3 साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.