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जाली नोट कारोबार मामले में आरोपी किशोरी ने अपना गुनाह किया कुबूल

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Published : Jan 17, 2022, 10:14 PM IST

किशोर न्याय बोर्ड ने जाली नोट का कारोबार करने के मामले में दोषी करार दी गई एक किशोरी अपचारिणी को उसके द्वारा जेल व राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में बिताई गई अवधि की सजा से दंडित किया है.

जाली नोट कारोबार मामला
जाली नोट कारोबार मामला

लखनऊ : किशोर न्याय बोर्ड ने जाली नोट का कारोबार करने के मामले में दोषी करार दी गई एक किशोरी अपचारिणी को उसके द्वारा जेल व राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में बिताई गई अवधि की सजा से दंडित किया है. बोर्ड ने अपने आदेश में किशोरी के कृत्य की भर्त्सना करते हुए, उसे भविष्य में सदाचारी बने रहने की चेतावनी भी दी है.

बीते 5 जनवरी को स्वेच्छा से अपना गुनाह कबूल करने के आधार पर किशोर न्याय बोर्ड ने किशोरी अपचारिणी को दोषी करार दिया था. अदालती पत्रावली के मुताबिक 26 नवंबर, 2019 को किशोरी अपचारिणी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. बाद में किशोरी घोषित होने पर उसे राजकीय सम्प्रेक्षण गृह भेज दिया गया था.

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यह है मामला-

25 नवंबर, 2019 को एटीएस ने इंटौजा के पास जाली नोटों की खेप के साथ माल्दा निवासी एक महिला के साथ अभियुक्त अमीनुल इस्लाम व लखीमपुर खीरी निवासी फूलंचद को गिरफ्तार किया था. इनके पास से एक लाख 79 हजार का जाली भारतीय नोट बरामद हुआ था. इस मामले की एफआईआर एटीएस के निरीक्षक चैम्पियन लाल ने थाना एटीएस में दर्ज कराई थी. इसके बाद विवेचना एनआईए को सौंप दी गई. विवेचना के दौरान एनआईए ने इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 489बी व 489सी के साथ ही विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा 16 व 18 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया. विचारण के दौरान यह आरोपी लड़की किशोरी घोषित हुई. जिसके बाद इसके मामले का विचारण किशोर न्याय बोर्ड को संदर्भित कर दिया गया.

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