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विधि व नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिवों को हाईकोर्ट ने किया तलब

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर महापालिका ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष पद खाली रहने के मामले पर सख्त रुख अपनाया है. न्यायालय ने इस मामले में प्रमुख सचिव नियुक्ति व प्रमुख सचिव विधि को 9 सितम्बर को हाजिर होने का आदेश दिया है.

विधि व नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव को हाईकोर्ट ने किया तलब
विधि व नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव को हाईकोर्ट ने किया तलब

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Published : Sep 6, 2021, 9:57 PM IST

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर महापालिका ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष पद खाली रहने के मामले पर सख्त रुख अपनाया है. न्यायालय ने इस मामले में प्रमुख सचिव नियुक्ति व प्रमुख सचिव विधि को 9 सितम्बर को हाजिर होने का आदेश दिया है.

न्यायालय ने मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हम यह समझ पाने में असफल हैं कि जब हाईकोर्ट के द्वारा एक न्यायिक अधिकारी के नाम की उक्त पद के लिए संस्तुति कर दी गई, तब आखिर राज्य सरकार क्यों और किस अधिकार के तहत किसी अन्य नाम की संस्तुति के लिए कह रही है.


न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है- कि दोनों अधिकारी मामले से सम्बंधित रिकॉर्ड के साथ कोर्ट के समक्ष उपस्थित हों. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की खंडपीठ ने चंद्रपाल वर्मा की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया. याचिका में कहा गया है- कि याची का एक मुकदमा ट्रिब्युनल में लम्बित है, लेकिन अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण उसके मुकदमे की सुनवाई नहीं हो पा रही है.

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मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि उक्त पद पिछले दो सालों से अधिक समय से रिक्त है. हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमेटी ने आगरा के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार चतुर्थ के नाम की संस्तुति की थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक को 26 अगस्त को एक पत्र भेजते हुए, सुधीर कुमार चतुर्थ के बजाय कोई अन्य नाम भेजने का अनुरोध किया. न्यायालय ने कहा कि इस पत्र में सुधीर कुमार चतुर्थ के बजाय कोई अन्य नाम भेजने का कोई कारण भी नहीं दर्शाया गया है.

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