उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

स्कूलों में फॉगिंग सुनिश्चित करने का आदेश, हाईकोर्ट ने दी सलाह, जरूरत हो तो कम्युनिटी हेल्प लें - डेंगू के बढ़ते मामलों

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने शहर में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार को चेताया है. न्यायालय ने बच्चों के स्कूलों में फॉगिंग सुनिश्चित करने का आदेश नगर निगम को दिया है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : Nov 11, 2022, 8:43 PM IST

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने शहर में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार को चेताया है. न्यायालय ने बच्चों के स्कूलों में फॉगिंग सुनिश्चित करने का आदेश नगर निगम को दिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने कॉलोनियों व मोहल्लों में फॉगिंग के लिए कम्युनिटी हेल्प लेने की भी सलाह दी है. मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी.

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने आशीष कुमार मिश्रा व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार व नगर निगम के अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि वेक्टर-जनित रोगों के रोकथाम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है. इस क्रम में तीन कमेटियों का भी गठन किया गया है. इस पर पीठ ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अखबारों में तो आपके प्रयास दिख रहे हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर भी काम किया जा रहा है. न्यायालय ने आगे कहा कि अखबारों में एक और डेंगू मरीज के मृत्यु की खबर है. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्कूलों में फॉगिंग सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया. पूर्व की सुनवाई में भी न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार के प्रयासों को अप्रयापट बताते हुए, निराशा जताई थी. न्यायालय ने कहा था कि सरकार अभी और प्रयास करने की जरूरत है. न्यायालय ने सरकार के अधिकारियों को डेंगू के रोकथाम के सम्बंध में कार्य योजना बनाकर पेश करने का भी आदेश दिया हुआ है.

यह भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की सुरक्षा के अपने पहले के आदेश को बढ़ाया

ABOUT THE AUTHOR

...view details