लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हरदोई के सांडी पक्षी विहार की बदहाली को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए हरदोई के जिला वन अधिकारी को झील और पक्षी विहार के वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट के साथ तलब किया है. इसके साथ ही न्यायालय ने पर्यटन विभाग से भी पूछा है कि क्या इस वेट लैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना है. मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी.
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यह आदेश न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति मो. फैज आलम खान की खंडपीठ ने इनर व्हील क्लब की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया. याचिका सांडी पक्षी विहार में स्थित झील, पक्षियों के बॉयो डाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ के प्रति लापरवाही को लेकर दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि वहां 3.084 वर्ग किलोमीटर की एक झील है, जिसमें काफी मात्रा में पानी है लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण न सिर्फ झील की बल्कि पक्षी विहार की भी स्थिति खराब हो रही है.