लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार ने राजधानी के बिजनौर तहसील स्थित 202 एकड़ की वन विभाग की जमीन का मुकदमा जीत लिया है. हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा जारी 70 साल पुराने अधिसूचना को बहाल करते हुए, अपीलीय प्राधिकारी के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें उक्त अधिसूचना को खारिज कर दिया गया था. यह निर्णय न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने उत्तर प्रदेश वन विभाग की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया. याचिका में सरकार के 11 अक्टूबर 1952 व 23 नवम्बर 1955 के अधिसूचनाओं को निरस्त करने सम्बंधी अपीलीय प्राधिकारी के 23 सितम्बर 2020 के आदेश को चुनौती दी गई थी.
दरअसल सरकार ने 11 अक्टूबर 1952 व 23 नवम्बर 1955 को अधिसूचना जारी करते हुए, बिजनौर के खटोला गांव की 202 एकड़ जमीन समेत लखनऊ के विभिन्न तहसीलों की कुछ जमीनों को रिजर्व फॉरेस्ट के तौर अधिसूचित किया गया था. वर्ष 1995 में मेजर जय सिंह गिल ने एक वाद दाखिल करते हुए, उक्त 202 एकड़ की जमीन पर अपने हक का दावा किया. उक्त वाद खारिज हो गया. इसके बाद उन्होंने पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र दिया. उक्त प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया गया.