लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है. जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए विधानसभा चुनाव टालने की मांग की गई थी. न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है. उसके काम में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है.
ये आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने ऋषि कुमार त्रिवेदी की याचिका पर पारित किया. याचिका में मांग की गई थी कि महामारी के वर्तमान हालात को देखते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया जाए कि वो उत्तर प्रदेश का विधान सभा चुनाव फरवरी और मार्च महीने में न कराए और उसे महामारी के हालात सामान्य होने तक टाल दे. न्यायालय ने याची की आलोचना करते हुए कहा कि याचिका दाखिल करने से पहले उसने विधानसभा चुनावों के पहले चरण के नोटिफिकेशन को न्यायालय ने कहा कि इसके पूर्व भी ऐसी ही एक जनहित याचिका को खारिज किया जा चुका है.