लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय लखनऊ में 2020- 2021 में प्रोफेसरों के 107 पदों पर भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था न करने पर विश्वविद्यालय से जवाब-तलब किया है. हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया 19 अप्रैल को कार्य परिषद की होने वाली बैठक में इस गलती को सुधार लिया जाएगा. इस पर न्यायालय ने विश्वविद्यालय से कृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय (Justice Devendra Kumar Upadhyay) और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी (Justice Subhash Vidyarthi) की खंडपीठ ने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया (All India Federation of India), दिल्ली की सचिव गौरी सेन और नेशनल एसोसिएशन आफ विजुअली हैन्डीकैप (National Association of Visually Handicap) की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.
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