लखनऊ:कानपुर एनकाउंटर का मास्टरमांइड विकास दुबे की मौत को लेकर यूपी की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राहत मिली है. कोर्ट ने नंदिता ठाकुर की तरफ दायर की गई गयी याचिका को खारिज कर दिया है. दायर याचिका में मांग की गयी थी कि विकास दुबे एनकाउंटर की जांच कोर्ट आयोग बनाकर सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराए.
हाईकोर्ट ने विकास दुबे एनकाउंटर पर याचिका को किया खारिज - कानपुर समाचार
कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जांच की मांग को लेकर दायर की गई नंदिता ठाकुर की याचिका को खारिज कर दिया है.
इस मामले में यूपी सरकार की तरफ से न्यायालय में कहा गया कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन कर दिया गया है. सीनियर आईएएस की अध्यक्षता में एसआईटी बना दी गई है और पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि आपकी मांगें पहले ही मानी जा चुकी हैं. इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है.
बता दें, 10 जुलाई को कुख्यात अपराधी विकास दुबे का कानपुर में एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठे थे. कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे. जिसमें विकास दुबे मुख्य आरोपी था. पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ने के लिए तमाम योजनाएं और रणनीति बनाई, लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस उसको यूपी में गिरफ्तार नहीं कर सकी थी. उसको मध्यप्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर से उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार किया था.