लखनऊ: जिले में अवैध चल रहे स्कूलों पर बेसिक शिक्षा विभाग कार्रवाई करने की तैयारी में है. यदि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप स्कूल अपना विवरण ऑनलाइन नहीं भरेंगे और बिना इजाजत स्कूल के बिल्डिंग को बदलेंगे तो उन स्कूलों पर कार्रवाई कर मान्यता को समाप्त कर दिया जाएगा.
जानें क्या बोले बेसिक शिक्षा अधिकारी
- ईटीवी भारत से बातचीत में बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरकांत सिंह ने यह जानकारी दी.
- बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सभी स्कूलों के लिए 'यू डाइस प्लस गाइडलाइन' जारी की गई है.
- इसमें स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और छात्रों का डाटा ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है.
- कुछ स्कूल जो बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं, वह अपना डाटा नहीं भरते हैं.
- साथ ही कुछ ऐसे स्कूल भी हैं, जिन्होंने अपने भवन को दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया है.
- आपको बता दें कि नियमानुसार स्कूल की मान्यता भवन के आधार पर की जाती है.
- यदि वह स्कूल के भवन को शिफ्ट करके किसी दूसरे बिल्डिंग में स्कूल चलाते हैं तो उस स्कूल की मान्यता को समाप्त कर दिया जाएगा.