लखनऊ : लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में चुनावी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय हो गया है. पिछले करीब 4 साल से जिलों में तैनात अधिकारियों को हटाए जाने को लेकर स्थानांतरण नीति केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जारी की है. केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को स्थानांतरण नीति भेजी है. जिसके अंतर्गत 30 जून 2024 तक एक ही जिले में तैनात अधिकारियों की तैनाती को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं. एक ही जिले में तीन साल की कार्य अवधि पूरी करने वाले या फिर चार साल से तैनात अधिकारियों को जिलों से हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. यही स्थानांतरण नीति लोकसभा चुनाव के अलावा चार राज्यों और हिमाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश सिक्किम व उड़ीसा में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी लागू की जाएगी.
केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की गई ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े सभी अधिकारी जो एक ही जिले में चार साल की कार्य अवधि पूरी कर चुके हैं या फिर आगामी 30 जून 2024 को एक ही जिले में 3 साल की समय अवधि पूरी करने वाले हैं उनका ट्रांसफर जिले से बाहर किया जाएगा. इस तीन साल की कार्य अवधि के दौरान अगर उनका प्रमोशन भी हुआ है तो वह भी उसे कार्य अवधि में माना जाएगा.
केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत यह निर्देश उन अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे जो खासतौर पर चुनाव ड्यूटी में लगाए जाएंगे. यह निर्देश नगर निगम विकास प्राधिकरणों में तैनात अधिकारियों पर भी लागू किए जाएंगे. चुनाव आयोग के निर्देश पुलिस विभाग में अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, राज्य सशस्त्र पुलिस बल के कमांडेंट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सब डिविजनल हेड ऑफ पुलिस, कोतवाली प्रभारी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, आरआई, सार्जेंट मेजर और इस रैंक के बराबर अन्य अधिकारियों पर भी यह नीति लागू की जाएगी.