उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में पांच प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा लोन, 18 माह में करना होगा जमा - विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लोन

मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो चुका है. इस योजना का लाभ शिल्पकारों और कारीगरों को मिलेगा. मुख्य सचिव ने सर्वाधिक पंजीकरण उत्तर प्रदेश से कराने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.

Etv Bharat
Etv Bharat

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 28, 2023, 1:18 PM IST

लखनऊ : मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 25 अगस्त से पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गया है. पोर्टल पर सर्वाधिक पंजीकरण उत्तर प्रदेश से होना चाहिए. इस योजना का लाभ पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को ज्यादा से ज्यादा से मिलना चाहिए.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना.
मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार कर प्रदेश में सर्वाधिक लाभार्थियों का पंजीकरण कराया जाए. पंजीकरण के बाद सत्यापन की कार्रवाई को भी तेजी से पूर्ण कराया जाए. पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति पोर्टल पर स्वयं या कॉमन सर्विस सेण्टर (सीएससी) के माध्यम से पंजीकरण कर सकता है. पात्र लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड, क्रेडिट सपोर्ट, स्किल अपग्रेडेशन, टूलकिट इन्सेन्टिव, डिजिटल ट्रांजक्शन के लिए इंसेन्टिव, मार्केटिंग सपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. योजना में पात्र लाभाथिर्यों के पंजीकरण व सत्यापन के बाद उन्हें पांच दिन के बुनियादी प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें प्रमाण-पत्र और टूलकिट खरीदने के लिए 15 हजार रुपये का ई-वाउचर प्रदान किया जाएगा और वह अधिकतम एक लाख रुपये का पहला ऋण पांच प्रतिशत ब्याज दर पर प्राप्त कर सकेंगे, जिसे 18 महीने में जमा करना होगा. इसके लिए उन्हें मकान, जमीन आदि को बंधक नहीं रखना होगा.

मुख्य सचिव ने बताया कि प्रथम ऋण को सफलतापूर्वक जमा करने पर 15 दिन के लिए अपस्किलिंग कोर्स कराया जाएगा. प्रशिक्षण के बाद वह अधिकतम दो लाख रुपये के ऋण के लिए पात्र होंगे, जिसे उन्हें 30 माह में जमा करना होगा. अपस्किलिंग के लिए परम्परागत 18 ट्रेड-कार्पेन्टर, बोट मेकर, अरमोरर, लोहार, टूल किट मेकर, लॉकस्मिथ (ताला बनाने वाला), कुम्हार, स्कल्पटर (मूर्तिकार, स्टोन कार्वर)/स्टोन ब्रेकर, कॉब्लर (चर्मकार) फुटवियर आर्टिस्ट, राजमिस्त्री, बासकेट/मैट/ब्रूम मेकर/कॉइर मेकर, डॉल एंड ट्वाय मेकर, नाई, गारलैंड मेकर (मालाकार), वाशरमैन (धोबी), टेलर, फिशिंग नेट मेकर को चिन्हित किया गया है. इसके लिए 18 वर्ष अधिक उम्र के व्यक्ति पात्र होंगे. बैठक में अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव कौशल विकास मिशन डॉ. शंमुगा सुंदरम एमके, मिशन निदेशक कौशल विकास मिशन आन्द्रा वामसी समेत कई अधिकारी शामिल रहे.

यह भी पढ़ें : योगी सरकार का दावा, यूपी की सड़कों पर निराश्रित गोवंश अब नजर नहीं आएंगे

ABOUT THE AUTHOR

...view details