लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शराब की कीमतों में की गई बढ़ोतरी के बाद आबकारी विभाग की तरफ से बाकायदा शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. बढ़ी हुई कीमतों के साथ शराब की बिक्री 7 मई यानी गुरुवार से शुरू होगी. सरकार द्वारा जारी नई दरों पर ही लोगों से शराब खरीदने की बात कही गई है. उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक में शराब की कीमतों में की गई वृद्धि के बाद आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी की तरफ से शासनादेश भी जारी कर दिया गया जो 7 मई गुरुवार से प्रभावी होगा.
विदेशी मदिरा
इकोनामी एवं मीडियम
180ml तक रुपए ₹10 की वृद्धि
180ml से 500ml तक ₹20 की वृद्धि
रेगुलर एवं प्रीमियम
180ml तक ₹20 की वृद्धि
180ml से 500ml तक ₹30 की वृद्धि
500ml से अधिक ₹50 की वृद्धि
सुपर प्रीमियम
180ml तक ₹30 की वृद्धि
180ml से 500ml तक ₹50 की वृद्धि
500ml से अधिक ₹100 की वृद्धि