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अब घर में नहीं रख पाएंगे ज्यादा शराब, लेना होगा लाइसेंस - आबकारी विभाग नीति 2021-22

आबकारी विभाग की नई नीति के अनुसार अब घर में ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा. सरकार ने इसके लिए सीमा तय कर दी है. अब घर में सिर्फ 16 बोतल ही शराब रख सकते हैं. इससे अधिक रखने के लिए सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा और लाइसेंस भी लेना होगा.

शराब
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Published : Jan 24, 2021, 3:31 PM IST

लखनऊः आबकारी विभाग की नीति 2021-22 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. अब घर में 16 बोतल से अधिक शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा. इस लाइसेंस के लिए सालाना 12 हजार रुपये भी देने होंगे. इसके अलावा 51 हजार की सिक्योरिटी मनी भी जमा करना होगा.

1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी शराब
नई आबकारी नीति में देसी और बियर के लाइसेंस फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि अंग्रेजी शराब की लाइसेंस फीस में 7.5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इससे अंग्रेजी शराब के दाम 1 अप्रैल से बढ़ना तय है. 1 अप्रैल से अंग्रेजी शराब के पव्वे के दाम में 5 रुपये की बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है. नए नियम के आने से शराब के शौकीन लोग जरूर परेशान होंगे, लेकिन सरकार घर में रखने वाले शराब के लिए लाइसेंस के जरिए राजस्व में बढ़ोतरी का अनुमान लगाकर बैठी है.

अब देसी शराब मिलेगी टेट्रा पैक में
1 अप्रैल से देसी शराब को अब टेट्रा पैक में बेचने का फैसला किया गया है. अब तक देसी शराब प्लास्टिक की बोतल में मिलती थी, लेकिन हो रही तस्करी और गड़बड़ी को रोकने के लिए टेट्रा पैक में शराब को बेचने का फैसला किया गया है. वहीं टेट्रा पैक में शराब पहले की अपेक्षा महंगी मिलेगी, जबकि प्लास्टिक बोतल में बिकने वाली शराब पहले वाले मूल्य पर ही मिलेगी.

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