लखनऊ: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए, जहां प्रदेश सरकार सरकारी और निजी कर्मियों के वर्क फ्रॉम होम की सुविधा पर विचार कर रही है. वहीं परिवहन विभाग ने इस वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए कदम उठाया है. आरटीओ कार्यालय में आवेदकों की भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने 21 मार्च से चार अप्रैल तक लर्निंग डीएल बनाने पर रोक लगा दी है.
4 अप्रैल तक नहीं बनेंगे लर्निंग लाइसेंस. इस दौरान जिन आवेदकों के टाइम स्लॉट बुक हैं, उनके टाइम स्लॉट को आगामी 15 से 25 अप्रैल के बीच रिशिड्यूल किया जाएगा. वहीं परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में भी यह निर्देश जारी किया गया है कि 21 मार्च से चार अप्रैल की अवधि में उन्हीं आवेदकों के परमानेंट लाइसेंस बनेंगे, जिनके लर्निंग डीएल की वैधता 30 अप्रैल तक समाप्त हो रही है.
परिवहन आयुक्त द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति. इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि 21 मार्च से यह व्यवस्था लागू की गई है. इस अवधि के दौरान जिन आवेदकों के टाइम स्लॉट बुक हैं, उन्हें रिशिड्यूल किया जाएगा. इस प्रकार की सुविधा परमानेंट डीएल आवेदकों के लिए भी सुनिश्चित की गई है.
परिवहन आयुक्त धीरज साहू के मुताबिक आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कार्य के लिए अधिक आवेदक आते हैं. इस वजह से कोरोना वायरस से संक्रमण के फैलने का खतरा अधिक है. भीड़ के चलते न केवल आरटीओ कर्मियों बल्कि आवेदकों में भी इस संक्रमण के फैलने का खतरा अधिक है. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है.
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