लखनऊ : बेनामी सम्पत्ति के आरोप के मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी की सास मीरा पांडेय की याचिका पर अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी. शुक्रवार को समय की कमी के कारण सुनवाई पूरी न हो पाने पर न्यायालय ने मामले को 23 जनवरी को दोपहर बाद 3 बजे के लिए नियत करने का आदेश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने मीरा पांडेय की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है. याची ने 5 जनवरी 2023 को आयकर विभाग की ओर से जारी नेटिस और बेनामी संपत्ति के प्रोविजनल अटैचमेंट आदेश को चुनौती दी है. याची के वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर, अभिनव नारायण त्रिवेदी व मुदित अग्रवाल का तर्क है कि आयकर विभाग की कार्यवाही गलत है. वहीं आयकर विभाग की ओर से दलील दी जा रही है कि उसकी कार्यवाही पूर्णतया विधिक है, क्योंकि कथित बेनामी सम्पत्ति के लाभार्थी एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ही हैं.