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15 मंजिला बिल्डिंग बना बिल्डर तोड़ता रहा नियम, शिकायत के बाद हरकत में आया एलडीए - शिकायत के बाद हरकत में आया एलडीए

सुशांत गोल्फ सिटी स्थित 15 मंजिली अपार्टमेंट अर्बन वुड्स में जमकर अवैध निर्माण हुआ है. लगातार अवैध निर्माण होने के बावजूद लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंता केवल देखते रहे.

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शिकायत के बाद हरकत में आया एलडीए

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Published : May 6, 2022, 10:52 PM IST

लखनऊः सुशांत गोल्फ सिटी स्थित 15 मंजिली अपार्टमेंट अर्बन वुड्स में जमकर अवैध निर्माण हुआ है. लगातार अवैध निर्माण होने के बावजूद लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) के अभियंता केवल देखते रहे और उच्च स्तरीय जांच में जब शिकायत उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के स्तर पर की गई. इसके बाद आरोपी बिल्डर के खिलाफ नोटिस दिया गया.

नोटिस के बाद हुई पहली सुनवाई में बिल्डर ने अपना पक्ष रखा है. 10 दिन के भीतर लखनऊ विकास प्राधिकरण एक बार फिर जांच करके आगे की कार्रवाई करेगा. इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण की हाईटेक टाउनशिप कमेटी की शिकायत पर पूरी कार्रवाई शुरू की गई है.

सुलतानपुर रोड स्थत अर्बन वुड्स अपार्टमेंट में कई स्तर पर मानचित्र का उल्लंघन किया गया है. यहां पार्किंग में गलत तरीके से दीवारें खड़ी की गई हैं, जो कई जगह गिर गई हैं. मानचित्र के विपरीत स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया है. बिना कंपलीशन सर्टिफिकेट के कई परिवारों को फ्लैटों में कब्जा दे दिया गया. इसी तरह की कई अन्य शिकायतों को लेकर बिल्डर के खिलाफ शिकायत हुई थी. इन सारे मानकों का उल्लंघन होता रहा है. लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंताओं ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. जिसके बाद में इस बात की शिकायत शासन स्तर की हाईटेक टाउनशिप कमेटी को की गई. जहां से जांच के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसका नोटिस काटा है. इस मामले में जोनल अधिकारी और विहित प्राधिकारी डीके सिंह की प्रवर्तन कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई.

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जहां के नोटिस के जवाब में बिल्डर ने अपना पक्ष रखा. बिल्डर ने अपने पक्ष में कई तरह की जानकारियां दी हैं. कई तरह के सुधार करने का दावा भी किया है, जिसके बाद में अगली जांच के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बिल्डर को 10 दिन का और वक्त दिया है. अगली सुनवाई से पहले मानचित्र में तय मानकों के हिसाब से निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए बिल्डर को ताकीद की गई है. लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी और विहित प्राधिकारी डीके सिंह ने बताया कि हमने 10 दिन का समय दिया है. अगली सुनवाई तक बिल्डर को सभी तरह के सुधार करने होंगे. बिल्डिंग का नक्शा ग्रुप हाउसिंग में ही पास है. मानचित्र का कुछ स्थानों पर उल्लंधन हुआ है, जिसको लेकर केस चल रहा है.

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