लखनऊःलखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में जेल में बंद अंकित दास व तीन अन्य अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अंकित दास, लवकुश, सुमित जायसवाल व शिशुपाल की ओर से दाखिल अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर एक साथ पारित किया.
अंकित दास की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं आईबी सिंह, गोपाल चतुर्वेदी व प्रांशु अग्रवाल पेश हुए. कोर्ट के समक्ष दलील दी कि अंकित दास स्वयं घटनास्थल पर फंस गया था. उसे वहां दो पुलिसकर्मियों ने भीड़ से बचाकर निकाला और थाने पर पहुंचाया. अंकित दास की लाइसेंसी पिस्टल से फायर होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं. वहीं, लवकुश सुमित व शिशुपाल की ओर से दलील दी गई कि वे सभी स्थानीय निवासी हैं और दंगल देखने जा रहे थे. मामले में इन्हें फर्जी फंसा दिया गया है.