लखनऊ :कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. कोरोना के दौरान सरकार के कर्मचारियों के कोविड-19 पॉजिटिव होने की स्थिति में भी उन्हें विशेष राहत देने का आज बड़ा फैसला किया गया है. वित्त विभाग की तरफ से सभी कर्मचारियों को कोविड-19 संक्रमित होने की स्थिति में एक महीने का विशेष आकस्मिक अवकाश दिए जाने का शासनादेश जारी किया गया है.
वित्त विभाग की अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने कोविड पॉजिटिव होने वाले कर्मचारियों को एक महीने का विशेष आकस्मिक अवकाश किए जाने का शासनादेश जारी किया है. कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन किसी भी विभाग, निगम, शासन स्तर के कर्मचारियों को अगर कोरोना होता है तो उन्हें एक माह का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा.
जारी शासनादेश में कहा गया है कि कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर अधिकतम 21 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेगा. इसके साथ ही लक्षण विहीन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी एक माह का आकस्मिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान किया गया है.
इसके अलावा कंटेनमेंट जोन घोषित होने तक कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं. एक महीने से अधिक होने पर रजिस्टर्ड एलोपैथिक मेडिकल द्वारा प्रमाण पत्र देने की बात कही गई है. खास बात यह है कि विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा एक से अधिक अवसरों के लिए भी मान्य होगा. कोविड और अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज को चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अलग से अवकाश देने के निर्देश दिए गए हैं.
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कहा गया है कि यूपी सचिवालय दफ्तरों में समय से दफ्तर पहुंचना होगा. जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यान भोजन के लिए भी सिर्फ आधे घंटे का समय मिलेगा. 5 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले दफ्तरों में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक ड्यूटी रहेगी.
इसी तरह दोपहर 1 से 1:30 बजे तक मध्यान भोजन अवकाश रहेगा. मुख्य सचिव ने सभी कार्यालयों में समय से उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि समय से दफ्तर ना पहुंचने वाले और मध्यान्ह भोजन के नाम पर देरी तक बाहर रहने वाले अधिकारियों, कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी.
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