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इस योजना में कमाऊ सदस्य की मौत पर गरीब परिवार को मिलते हैं 30 हजार

क्या आप जानते हैं कि अगर किसी गरीब परिवार के मुखिया यानी कमाऊ सदस्य की मौत हो जाए तो सरकार की तरफ से परिवार को 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाती है. यह मदद केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही करती हैं. ईटीवी भारत आपको एक योजना के बारे में बताने जा रहा है, जिसके अंतर्गत यह मदद की जाती है. देखिए ये खास रिपोर्ट...

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Published : Jul 22, 2020, 10:31 PM IST

national family benefit scheme of social welfare department
समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश.

लखनऊ:उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में तमाम योजनाओं को लागू किया गया और पुराने तौर-तरीकों को नए तौर-तरीकों से संचालित किया गया. इससे जहां एक तरफ लोगों को सुविधा मिलती है तो वहीं कम समय में उन तक उस योजना का लाभ पहुंच रहा है. ऐसी ही एक योजना पूरे प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए संचालित है. यह योजना सन 1995 से लागू हुई, लेकिन धरातल पर इसका स्वरूप पूरी तरीके से देखने को नहीं मिल पाया. इस योजना का नाम है- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना.

समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक से बातचीत करते संवाददाता.

संयुक्त निदेशक ने दी जानकारी
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में गरीब परिवार के कमाऊ सदस्य की किसी कारणवश अचानक मौत हो जाए तो परिवार को 20 हजार रुपये केंद्र सरकार और 10 हजार रुपये राज्य सरकार की तरफ से मदद स्वरूप दी जाती है. इसके लिए पहले ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किए जाते थे, लेकिन अब इसमें ऑनलाइन प्रणाली से आवेदन किए जा रहे हैं. इस योजना के बारे में ईटीवी भारत से खास बातचीत में समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक अरुण कुमार पांडेय ने पूरी जानकारी दी.

सवाल: राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत किस तरीके से लोगों को लाभ मिलेगा?
जवाब: राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत पहले ऑफलाइन स्कीम थी, लेकिन अब जनवरी 2016 से इसको ऑनलाइन कर दिया गया है. नजदीकी लोकवाणी केंद्र या अपने किसी अन्य माध्यम से आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार, जिनकी शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये की वार्षिक आय व ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये की वार्षिक आय हो, वह इस योजना के पात्र होंगे. वहीं आयु सीमा 18 से 59 साल के बीच होनी चाहिए. ऐसे लाभार्थियों को उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 30 हजार रुपये की मदद मिलेगी.

सवाल: इस राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का क्या उद्देश्य है?
जवाब: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जिस परिवार में कमाऊ सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को तत्काल 30 दिन के अंदर 30 हजार रुपये देने का प्रावधान है. अगर लाभार्थी पात्र है और वह आवेदन ऑनलाइन करता है तो ऑनलाइन तिथि के 30 दिन के अंदर उसे 30 हजार रुपये की मदद मिलेगी, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि 45 दिन के अंदर उसे राष्ट्रीय पारिवारिक योजना की राशि प्राप्त हो सके.

सवाल: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए प्रदेश में कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और उनके लिए मजबूती कायम करेगा?
जवाब: प्रदेश में गरीब परिवारों को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने के बाद दी जाती है, जिससे उस दौरान उनका परिवार कठिन दौर से उबर सके.

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फिलहाल इस योजना का लाभ उठाने के लिए कमाऊ सदस्य की मृत्यु की तारीख के 1 साल के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके साथ में आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, डेथ सर्टिफिकेट सहित तमाम दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे. समाज कल्याण विभाग द्वारा अब तक सन 2019 और 20 के सत्र में 1,46,526 और सत्र 2020-21 में 17,112 लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है.

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