लखनऊ: सीबीआई के विशेष जज अजय विक्रम सिंह ने आय से अधिक संपति अर्जित करने के मामले में वांछित केजीएमयू के प्रोफेसर डॉ. राजीव गुप्ता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी पत्नी व मॉर्डन कोच, उत्तर रेलवे मंडलीय चिकित्सालय, चारबाग की तत्कालीन सीनियर डीएमओ डॉ. सुनीता गुप्ता की भी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज को कर दिया है.
कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर लगे आरोपों को प्रथम दृष्टया गंभीर करार दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मामले में विवेचना के उपरांत आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और रिकॉर्ड पर ऐसे साक्ष्य हैं जिन्हें देखते हुए अभियुक्तों को अग्रिम जमानत दिया जाना उचित नहीं होगा. कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त नियमित जमानत का प्रार्थना पत्र दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं. हालांकि अभियुक्तों की ओर से दलील दी गई थी कि वो विवेचना में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन कोर्ट उनकी इस दलील से सहमत नहीं हुई.
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