लखनऊ: व्यावसायिक वाहनों में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करना पूरी तरह से बंद हो गया है. शुक्रवार को आरटीओ कार्यालय के फिटनेस राउंड पर आठ दर्जन से ज्यादा व्यावसायिक वाहनों को बिना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए वापस कर दिया गया. इन सभी वाहन स्वामियों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा. हालांकि इन सभी की शिकायत है कि परिवहन विभाग ने उन्हें इस बारे में कोई सूचना ही नहीं दी. उनकी कोई गलती भी नहीं है और उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है.
19 अक्टूबर से नहीं होंगे यह काम
19 अक्टूबर से सभी प्रकार के वाहनों का कोई भी अन्य कार्य जिसमें, पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति, स्वामित्व अंतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, एनओसी, एचपीए निरस्तीकरण, नया परमिट, परमिट की डुप्लीकेट कॉपी, परमिट नवीनीकरण, अस्थाई परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट और बीमा आदि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे नहीं किया जाएगा. समय सीमा समाप्त होने के बाद इन वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी.
जारी हुए दिशा-निर्देश
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से संबंधित दिशा-निर्देश परिवहन आयुक्त कार्यालय की तरफ से जारी हुए हैं. इनमें वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क लगाए जाने का जिक्र है. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जाने के संबंध में आवश्यक प्रचार-प्रसार करने की बात कही गई है. 16 अक्टूबर से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे हुए पुराने वाहनों का स्वच्छता प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का जिक्र है.