लखनऊःपशुपालन घोटाला मामले में अभियुक्त आईपीएस अधिकारी अरविन्द सेन की पुलिस कस्टडी रिमांड विशेष अदालत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने मंजूर कर ली है. कोर्ट ने उन्हें 24 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजने को मंजूरी दी है. रिमांड अवधि चार फरवरी को12 बजे से 5 फरवरी 12 बजे दोपहर तक की होगी. वहीं विशेष अदालत ने अभियुक्त की आवाज का नमूना लिए जाने की भी मंजूरी दे दी है. अरविन्द सेन की ओर से आवाज का नमूना लेने संबंधी अर्जी का विरोध नहीं किया गया. ये आदेश विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मुकेश कुमार सिंह ने मामले की विवेचक सहायक पुलिस आयुक्त श्वेता श्रीवास्तव की दो अलग-अलग अर्जियों पर दिया.
तीन पहलुओं पर ली जाएगी रिमांड
कस्टडी रिमांड की मांग वाली अर्जी में कहा कि मामले के दूसरे अभियुक्त आशीष राय से अरविन्द सेन ने 35 लाख रुपये प्राप्त किये और जांच के नाम पर कूटरचित टेंडर भी अपने पास रख लिये. इसके साथ ही अभियुक्त ने वादी से सादे कागज पर भी कुछ लिखाया था. इन तीनों पहलुओं पर जांच व बरामदगी के लिए अभियुक्त के रिमांड की आवश्यकता है.