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पर्यटन विभाग के टूरिस्ट बंगलों में इन्हें मिलेगी 50 फीसदी छूट

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की आवासीय इकाइयों में सांसदों, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों को रियायती दर पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है.

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पर्यटन विभाग के टूरिस्ट बंगलों में सांसद, विधायक तथा विधान परिषद सदस्यों को 50 प्रतिशत छूट पर मिलेगी आवासीय सुविधा

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Published : Jun 8, 2022, 4:29 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की आवासीय इकाइयों में सांसदों, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों को रियायती दर पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत सांसदों, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों को पर्यटन विभाग के टूरिस्ट बंगलों की निर्धारित दरों में 50 प्रतिशत छूट की सुविधा मिलेगी. यह रियायत अधिकतम दो कक्षों पर लागू होगी.

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग के टूरिस्ट बंगलों में जनप्रतिनिधियों को रियायती दर पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है. इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने के लिए प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि., लखनऊ को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं.

जल्द ही मिलेगी घूमने और कैंपिंग की सुविधा
उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग जल्द ही आपको यहां घूमने और कैंपिंग की सुविधा भी देने जा रहा है. कैरावन में बैठकर, सफर कर उत्तर प्रदेश को देखने का आनंद ले सकेंगे. यूपी देखने के सफर को रोमांचक बनाने के लिए सरकार की तरफ से कैरावन और कैंपिंग साइट्स तैयार करने का फैसला लिया गया है. खास बात यह है कि एक ओर जहां पर्यटकों को यूपी देखने का एक नया अनुभव मिलेगा वहीं, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की भी व्यवस्था होगी. इसके लिए शासन की तरफ से पर्यटन नीति 2018 में बदलाव किए गए हैं.

क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विशेष तरह की सब्सिडी देने का फैसला लिया है. नई नीति के तहत अब सरकार कैरावन बनाने के लिए 20 फीसदी या अधिकतम 20 लाख की सरकारी मदद देगी. इसमें 2 लोगों के लिए सोफा, बिस्तर समेत टॉयलेट की चेन, टीवी, माइक्रोवेव जीपीएस समेत अन्य की सुविधाएं शामिल हैं.

नई नीति में पर्यटकों के लिए कैंपिंग की भी व्यवस्था की जा रही है. इसमें भी सरकार की तरफ से सुविधा और सब्सिडी दी जाएगी. नई नीति के तहत 20 व्यक्तियों के लिए टेंट आवास बनाने पर मदद दी जाएगी. मानक निर्धारित किए गए हैं. 200 वर्ग मीटर के सभी टेंट में अटैच टॉयलेट होना अनिवार्य होगा. यहां पर्यटकों के मनोरंजन, विश्राम से लेकर बिजली, पानी समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी.

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