लखनऊ:अवैध धर्मांतरण के मामले में लखनऊ जेल में बंद आरोपी उमर गौतम को बड़ी राहत मिली है. फतेहपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज प्रथम ने उमर गौतम को उनके खिलाफ चल रहे केस में जमानत दे दी है. जून 2021 में ATS ने उमर गौतम की गिरफ्तारी की थी. लगभग आठ महीनों से जेल में बंद उमर गौतम के मामले को जमीयत उलेमा-ए-हिन्द की लीगल टीम देख रही है. इस जमानत में अहम भूमिका निभाने वाले उमर गौतम के वकील जिया जिलानी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में यह अहम जानकारी दी है.
जमीयत उलेमा-ए-हिन्द की ओर से उमर गौतम का केस देख रहे जिया जिलानी ने कोर्ट में दलील रखी थी कि जितने भी केस अवैध धर्मान्तरण के उमर गौतम के खिलाफ बताए गए वह सभी up unlawful conversion act 2020 से पहले के रिपोर्ट किए गए थे और कानून बाद में बना है. जिया जिलानी ने कहा कि इस मामले में पुलिस और जांच एजेंसियां कोई भी ऐसा केस नहीं ला पाई जिसमें कानून बनने के बाद धर्मांतरण कराया गया हो.
जिया जिलानी के मुताबिक, कोर्ट ने उनके दिए हुए सभी तर्कों को माना और दूसरा पक्ष कोई भी अवैध धर्मांतरण के सबूत नहीं दे सका. जिया ने बताया कि जितने भी धर्म परिवर्तन हुए सब खुद की मर्जी के और बिना किसी जोर जबरस्ती के हुए. सभी मामलें सरकार की नजर में होते थे और पूरे लीगल प्रोसेस के तहत ही होते थे.