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हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे लखनऊ के होटल संचालक, अब होगी यह कार्रवाई - होटल वैभव इन लखनऊ

राजधानी लखनऊ में होटलों के संचालन में अनियमितता पाए जाने पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए आदेश जारी किया था. इसके बावजूद कई होटल संचालक अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. इसका संज्ञान लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुटा है.

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Published : Jun 9, 2023, 7:30 AM IST

लखनऊ : होटल लेवाना सुइट्स में अग्निकांड के बाद गोमतीनगर के होटल को बंद करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि इस परिसर में केवल आवास हो सकता है. कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी. इसके बावजूद गोमती नगर का यह होटल लगातार संचालित किया जा रहा है. लखनऊ विकास प्राधिकरण अब हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है.



मामला गोमतीनगर विवेकखंड का है जहां आवासीय प्लॉट पर होटल वैभव इन का निर्माण किया गया. इस होटल में न केवल आवासीय नक्शा पास करा कर अवैध निर्माण हुआ है, बल्कि पीडब्ल्यूडी और रेलवे की जमीन पर कब्जा भी किया गया है. 29 अगस्त 2022 में भवन संख्या 1/12 विवेकखंड गोमतीनगर के मालिक राकेश गोयल को होटल वैभव इन के संचालन पर ध्वस्तीकरण की नोटिस दी गई थी. जिसको लेकर होटल मालिक हाईकोर्ट की शरण में गया था जहां से ध्वस्तीकरण को लेकर राहत मिली, लेकिन यह कहा गया था कि यहां पर कोई काॅमर्शियल गतिविधि नहीं की जाएगी. इसके बावजूद यह होटल बेखौफ होकर संचालित किया जा रहा है. लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग हो रही. इस मामले में अगली सुनवाई में एसडीओ को वस्तुस्थिति स्पष्ट करनी है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि होटल संचालक की ओर से जो भी गलत हो रहा है उसको लेकर कार्रवाई होगी. अवैध तरीके से होटल के संचालन को रोका जाएगा. हाईकोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चत कराया जाएगा. कई अन्य प्रकरणों में भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

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