लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होटल लेवाना अग्निकांड मामले में होटल मालिक पवन अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तिथि नियत की है. मामले में फिलहाल पवन अग्रवाल को कोई राहत नहीं मिल सकी है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने पवन अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका पर दिया है.
याचिका में कहा गया है कि इस मामले में अभियुक्त के दो बेटों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है. परिवार में कोई पुरूष सदस्य नहीं बचा है. अभियुक्त की ओर से यह भी दलील दी गई है कि वह 75 वर्ष का है और कई बीमारियों से ग्रसित है. उसे हिरासत में लेकर पुलिस को पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है. वहीं पीड़ितों की ओर से पेश एक अधिवक्ता जीशान अल्वी के मुताबिक अग्रिम जमानत का राज्य सरकार और पीड़ितों के अधिवक्ताओं की तरफ से विरोध किया गया. बहस के दौरान कहा गया है कि नियमों को धता बताकर, बिना फायर सेफ्टी की उचित व्यवस्था किए और बिना आकस्मिक निकासी और प्रवेश की व्यवस्था किए होटल का संचालन अभियुक्तों की तरफ से किया जा रहा था.