लखनऊ: जनपदीय नोडल अधिकारी कोविड-19 लखनऊ डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि ऐसे निजी चिकित्सालय जो कोविड उपचार करने के इच्छुक हैं, उनको शासन द्वारा अधिसूचित नहीं किया जाएगा, मात्र संज्ञान लिया जाएगा. प्रशासन द्वारा ऐसे सभी इच्छुक चिकित्सालयों की सूची तैयार की जाएगी. उन्होंने बताया कि माह अप्रैल में व्यापक कोविड संक्रमण के समय देखा गया कि कुछ कोविड अस्पतालों द्वारा भर्ती नहीं ली जा रही थी, जबकि कई अस्पताल जो कि कोविड उपचार के लिए चिन्हित नहीं थे. उसमें कुछ कोविड रोगी भर्ती थे. वर्तमान में जनपद में मात्र 59 निजी अस्पताल कोविड उपचार अधिकृत हैं, जबकि जनपद में कुल पंजीकृत चिकित्सालयों की संख्या 691 है.
समय से उपलब्ध हो सकेगा इलाज
उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थिति में और भविष्य में तीसरी लहर की संभावना के दृष्टिगत तैयारी स्वरूप यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि सक्षम एवं इच्छुक सभी चिकित्सालयों को कोविड इलाज के लिए अधिकृत किया जाए. ऐसे अस्पताल जो इलाज की क्षमता रखते हों और कोविड रोगियों के उपचार के लिए इच्छुक भी हों, को इलाज की अनुमति मिलने से मरीजों को बेहतर सुविधा और समय से इलाज उपलब्ध हो सकेगा. उन्होंने बताया कि अपने नजदीकी व अच्छे चिकित्सालय में गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलने से आम आदमी में तनाव की स्थिति कम होगी और घरेलू उपचार के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने जैसे स्थिति से बच पाएंगे.
24 मई से शुरू की जाएगी सेवा
उन्होंने बताया कि सीएमओ की जांच के बाद प्रशासन द्वारा अस्पताल को अधिकृत करने की मैनुअल व्यवस्था में संशोधन किया गया है. अस्पताल को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा http://dgmhup-gov-in पोर्टल पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई जा रही है. जो भी अस्पताल कोविड इलाज के लिए अपने भवन का आंशिक अथवा सम्पूर्ण भाग उपलब्ध कराना चाहते हैं. वह वेब साइट पर उपलब्ध उपचार लिंक पर स्वयं अपने अस्पताल को कोविड उपचार के लिए अधिकृत करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन की यह सुविधा सोमवार 24 मई से शुरू हो जाएगी.
पंजीकरण के लिए चिकित्सालय के पास देने होंगे निम्नवत अभिलेख