लखनऊ: निजी और सरकारी अस्पतालों को अब प्रतिदिन रिक्त बेडों की संख्या अस्पताल के बाहर प्रदर्शित करनी होगी. अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने गुरुवार देर शाम कोविड के इलाज को लेकर निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए गाइडलाइन जारी की.
निजी अस्पतालों में आरक्षित होंगे 10% बेड
जारी गाइडलाइन के मुताबिक अब निजी अस्पताल के डॉक्टर अपने विवेक से 90% बेड पर कोरोना के मरीजों की भर्ती कर सकेंगे. सरकारी अस्पतालों और निजी मेडिकल कॉलेजों में 70% बेड पर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के जरिए ही मरीजों की भर्ती होगी. 30% मरीज चिकित्सक अपने विवेक से भर्ती कर सकेंगे. इन अस्पतालों को प्रातः 8 बजे और सायं 4 बजे रिक्त बेड की संख्या अस्पताल के बाहर प्रदर्शित करनी होगी.
निशुल्क भर्ती के लिए बनेंगे काउंटर
निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में भी कोरोना पॉजिटिव निशुल्क भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे. यह आवेदन कोविड-19 सेंटर पर किए जाएंगे. जिला प्रशासन आवश्यकतानुसार इसके लिए काउंटर बना सकते हैं. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे. इसके लिए अधिकारी समय-समय पर इन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का निरीक्षण करते रहेंगे.