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ई कॉमर्स साइटों पर चल रहा एचएसआरपी का फर्जीवाड़ा, परिवहन विभाग करेगा यह काम

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Published : Jun 2, 2023, 1:51 PM IST

परिवहन विभाग की सख्ती के बाद वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने की जुगत में लग गए हैं. ऐसे में ई कॉमर्स साइटों पर सस्ती नंबर प्लेट के नाम पर खेल शुरू हो गया है. इस फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए परिवहन विभाग सक्रिय हो गया है.

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लखनऊ : परिवहन विभाग के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) का फर्जीवाड़ा लगातार चुनौती साबित होता जा रहा है. ई-कॉमर्स साइटों पर सस्ती दरों पर फर्जी एचएसआरपी की बिक्री धड़ल्ले से जारी है. सीतापुर में गुरुवार को फर्जी एचएसआरपी बेचने वाले के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है. अब प्रदेश भर से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं. इसे ध्यान में रखकर परिवहन विभाग ने अभियान चलाकर इस फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की योजना बनाई है.


एचएसआरपी का फर्जीवाड़ा.



परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त निर्मल प्रसाद ने प्रदेश भर के सभी आरटीओ को निर्देश दिया है कि पुलिस विभाग के साथ मिलकर इन फर्जीवाड़ों पर नकेल कसी जाए. उनका कहना है कि ई-कॉमर्स साइट पर भी फर्जी एचएसआरपी की बिक्री धड़ल्ले से जारी है. एक्सपर्ट की मदद से इस पर रोक लगाई जाएगी. ई-कॉमर्स साइट के अधिकारियों से बात की जाएगी. इस फर्जीवाड़े पर नकेल कसने के लिए अधिकारियों को सघन चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि फर्जीवाड़े की जद में ऐसे वाहन स्वामी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, जिनके पास वाहन के दस्तावेज पूरे नहीं हैं.

एचएसआरपी का फर्जीवाड़ा.
एचएसआरपी का फर्जीवाड़ा.



बता दें, अगर आपने अभी तक अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो तुरंत लगवा लें. ऐसा न करने पर आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, कार-बाइक आदि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी जरूरी है. नियम का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस जुर्माना ठोकेगी. उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, ऐसे में अब पुलिस सीधे चालान करेगी. 31 मार्च, 2019 से पहले खरीदी गई गाड़ियों के लिए हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को अनिवार्य किया गया है. अगर आपके पास इतनी पुरानी कार-बाइक या दूसरी गाड़ी है तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवानी होगी. अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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