लखनऊ: प्रदेश सरकार ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर को लेकर निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत वाहनों के क्रमांक के अनुसार अलग-अलग तारीखों तक हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है. वाहनों के नम्बरों की इकाई संख्या को आधार मानते हुए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट की तिथियां घोषित की गई हैं.
व्यावसायिक वाहनों में 15 अप्रैल तक अनिवार्यता
शासन के पत्र में कहा गया है कि एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया एवं परिवहन आयुक्त की तरफ से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद एक प्लान तैयार किया गया है. इसके तहत 15 अप्रैल 2021 तक राजधानी दिल्ली (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले समस्त जनपदों के निजी वाहनों एवं उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पंजीकृत व्यवसायिक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य होगा. इसके बाद संबंधित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी.