हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधि रोकने पर मांगा जवाब - लखनऊ की खबर
उत्तर प्रदेश की राजधानी में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आवासीय इलाकों में व्यवसायिक गतिविधि रोकने पर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी.
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच.
लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने को लेकर नगर आयुक्त लखनऊ, एलडीए के उपाध्यक्ष, यूपी आवास एवं विकास परिषद के आवास आयुक्त, शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव से विस्तृत हलफनामा मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने दिए. यह आदेश इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की ओर से वर्ष 2004 में दाखिल एक याचिका पर दिया गया है.
- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधि रोकने पर जवाब मांगा है.
- न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरके मित्तल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया गया अथवा नहीं.
- न्यायालय ने उपरोक्त सभी अधिकारियों को विस्तृत हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है.
- मामले की अग्रिम सुनवाई 6 जनवरी को होगी.
- आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधि रोकने के संबोध में शीर्ष अदालत ने आरके मित्तल मामले में दिशा-निर्देश दिए थे.
- इसके अलावा इसी विषय से संबंधित निशातगंज रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसायटी की ओर से दाखिल एक याचिका पर भी हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है.