लखनऊ : कथित दुराचार व लूटपाट के मामले में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति फैज आलम खान की एकल पीठ ने रिजवी की अग्रिम जमानत याचिका पर पारित किया है. इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने 15 जुलाई 2021 को सआदतगंज थाने में दर्ज कराई थी.
कथित दुराचार व लूटपाट के मामले में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी है. वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी के विरुद्ध दुराचार व लूटपाट का आरोप है. यह आदेश न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान की एकल पीठ ने रिजवी की अग्रिम जमानत याचिका पर पारित किया. याची की ओर से दलील दी गई कि उसके खिलाफ पीड़िता ने 15 जुलाई 2021 को सहादतगंज थाने में उक्त एफआईआर दर्ज कराई थी. कहा गया कि याची ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कुरान की कुछ आयतों को हटाने की मांग की थी. इसके कारण वह कट्टरपंथियों के निशाने पर है. कहा गया कि वर्तमान एफआईआर भी याची के खिलाफ साजिश का हिस्सा है.