लखनऊ:हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश में विधवा पेंशन में की जा रही गड़बड़ियों पर संज्ञान लिया है. न्यायालय ने निदेशक महिला और बाल कल्याण को कोर्ट में तलब कर उनसे इस सम्बंध में जांच व सत्यापन की प्रगति रिपोर्ट मांगी है. मामले की अग्रिम सुनवाई 30 अगस्त को होगी.
न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश सीतापुर निवासी संदीप कुमार की याचिका पर दिया. न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए तीन जुलाई को निदेशक को तलब किया था. न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए निदेशक मनोज राय ने न्यायालय को बताया कि प्रदेश भर के सभी जिला प्रोबेशन अधिकारियों को विधवा पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन किये जाने के निर्देश दे दिए गए हैं. साथ ही यह भी निर्देश दिये गए हैं कि प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी से इस बात का प्रमाण पत्र लेना होगा कि किसी भी अपात्र को विधवा पेंशन नहीं दिया जा रहा है.