उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

सैकड़ों पेड़ों को काटने पर जारी रहेगी रोक, हाईकोर्ट ने दिया आदेश - लखनऊ खबर

लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा कि सुलतानपुर में पेड़ों की कटान पर लगी रोक बनी रहेगी. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने स्थानीय ग्रामवासी विपिन विश्वकर्मा की याचिका पर दिया है.

पेड़ों के कटान पर रोक बरकरार
पेड़ों के कटान पर रोक बरकरार

By

Published : Jun 23, 2021, 9:59 PM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुलतानपुर जनपद के एक गांव में पेड़ों के कटान पर लगाई रोक को जारी रखने का आदेश दिया है. पूर्व की सुनवाई पर ही न्यायालय ने कटान पर रोक लगा दी थी. न्यायालय ने इस सम्बंध में राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ें:नरेंद्र मोदी का 'न' और अमित शाह का 'शा' मिलकर 'नशा' बनता हैः लालजी देसाई

फिर से होगी मीटिंग

यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने स्थानीय ग्रामवासी विपिन विश्वकर्मा की याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि सुलतानपुर जनपद के कादीपुर तहसील अंतर्गत दौलतपुर गांव की 68 व 69 नम्बर की जमीनों पर सैकड़ों की संख्या में फलदार पेड़ लगे हैं. याचिका में आरोप लगाया गया कि ग्रामसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके उक्त पेड़ों को कटवाने का फैसला किया है, ताकि वहां कॉमर्शियल निर्माण कराया जा सके. आरोप लगाया गया कि इन सैकड़ों फलदार पेड़ों को काटने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति तक नहीं ली गई है. न्यायलाय ने पिछले साल अक्टूबर में याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी थी. साथ ही राज्य सरकार व ग्रामसभा से जवाब मांगा था. इस बार की हुई सुनवाई के दौरान जवाब न आने पर न्यायालय ने राज्य सरकार को दो सप्ताह का मौका दिया. याची पक्ष को इसके अगले सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह के बाद होगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details