लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोवध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने के एक मामले में सीतापुर जनपद के एसपी से व्यक्तिगत हलफनामा तलब किया है. न्यायालय ने कहा है कि यदि हलफनामा नहीं आता तो एसपी को कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा. यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने सूरज की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए दिया.
जानें पूरा मामला
याची पर आरोप है कि वह अपने अन्य साथियों के साथ दो सांड़ का वध करने जा रहा था. अभियुक्तों के पास से पुलिस ने दो सांड़, एक बंडल रस्सी, एक छोटा व एक बड़ा गंड़ासा व पांच-पांच किलो के 12 खाली झोले मिले थे. इस मामले में स्थानीय दारोगा द्वारा लिखाई गई एफआईआर में कहा गया कि पुलिस टीम ने अभियुक्त व उसके साथियों को बात करते सुना कि वे तीन बछड़े पहले काट चुके हैं, जिससे उन्होंने काफी पैसे कमाए थे. इस बार दो सांड़ों से भी उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे. जिसके बाद पुलिस टीम ने अभियुक्त व उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया व गोवध अधिनियम की धारा 3/5/8 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई.