लखनऊ :आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपी एक सरकारी बाबू को कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. अभियुक्त सतेंद्र सिंह बेसिक शिक्षा विभाग के चित्रकूट जिले में कनिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात है. अभियुक्त सतेंद्र सिंह गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी. अभियुक्त की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि अभियुक्त पर लगे आरोप गंभीर हैं, लिहाजा उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती.
यह आदेश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम(Prevention of Corruption Act) के विशेष जज लोकेश वरुण की कोर्ट ने दिाय है. अभियुक्त का मामला आय से अधिक सम्पति अर्जित करने का है. अभियुक्त ने वर्ष 2012 से वर्ष 2014 के दौरान अपनी वैध आय से 39 लाख 17 हजार 481 रुपए अधिक की संपत्ति अर्जित की थी.