लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने महिला हेल्थ वर्कर के 9212 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिका लिखित परीक्षा सम्पन्न होने के बाद दाखिल की गई है, ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जा सकती. यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने अंजू देवी व 171 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया.
याचियों का कहना है कि वे संविदाकर्मी हैं व नियम 1997 के तहत रिक्त पदों पर उनकी नियमित तैनाती पर विचार किया जाना चाहिए. वहीं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि नियम 1997 के नियम 5 और 8 को हाईकोर्ट ने पूर्व में ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था.