लखनऊ:हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डीजीपी पद की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. डीजीपी पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग को भेजी गई वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की सूची के संबंध में दाखिल इस याचिका की सुनवाई अब सोमवार को होगी. शुक्रवार को सरकारी वकील ने न्यायालय से अनुरोध किया कि इस मामले में राज्य सरकार का पक्ष महाधिवक्ता रखेंगे, लिहाजा मामले में अगली तिथि तय कर दी जाए.
अनुरोध को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है. याची की ओर से अगली सुनवाई तक डीजीपी के चयन की प्रक्रिया को रोकने की मांग की गई, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल सदस्यीय पीठ ने डीजी नागरिक सुरक्षा जवाहर लाल त्रिपाठी की ओर से दाखिल सेवा संबंधी याचिका पर पारित किया.