लखनऊःहाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सीतापुर जनपद में दर्ज एफआईआर को रद करने से इंकार कर दिया है. न्यायालय ने मोहम्मद जुबैर की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध जांच के पर्याप्त आधार हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रथम की खंडपीठ ने मोहम्मद जुबैर की याचिका पर पारित किया.
याची ने सीतापुर के खैराबाद थाने में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी. उक्त एफआईआर धार्मिक आस्था का अपमान कर एक वर्ग की धार्मिक भावनाएं भड़काने व आईटी एक्ट के तहत दर्ज की गई है. अभियुक्त पर आरोप है कि उसने अपने ट्विटर हैंडल से हिंदू संतों यति नरसिंहा नंद सरस्वती, बजरंग मुनि व आनंद स्वरूप के विरुद्ध टिप्पणी करते हुए, ‘हेट मॉंगर्स’ अर्थात घृणा फैलाने वाले कहा था.