लखनऊःहाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात (Abortion) की अनुमति दी है. न्यायालय ने एक सप्ताह के भीतर किसी अधिकृत अस्पताल में पीड़िता का गर्भपात कराने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने पीड़िता और उसके पिता द्वारा दाखिल याचिका पर पारित किया.
न्यायालय ने सुनवाई के लिए पीड़िता और उसके पिता को भी कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया था. जिसके अनुपालन में वे दोनों भी शुक्रवार को कोर्ट में मौजूद रहे. कोर्ट में पीड़िता की ओर से दलील दी गई कि सर्वेश नाम के व्यक्ति ने उसके साथ दुराचार किया था. जिसके बाद पीड़िता को पेट में दर्द उठा व मासिक धर्म रुक गया. बाद में पता चला कि वह गर्भवती है. पीड़िता की शिकायत पर अभियुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है.