लखनऊ:हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर आयुक्त को नगर निगम इलाके से सभी डेयरियां हटाने के लिए एक माह में कदम उठाने का आदेश दिया है. वहीं नगर आयुक्त ने न्यायालय में उपस्थित होकर बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 990 डेयरियों को हटा दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद 180 डेयरियां फिर से स्थापित हो गईं हैं.
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता राहुल श्रीवास्तव की ओर से दाखिल याचिका पर दिया. याचिका में टंकी वाला पार्क, न्यू हैदराबाद कॉलोनी व शहर के अन्य इलाकों से डेयरियों को हटाने की मांग की गई है. याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने डेयरियों को हटाने व अवारा पशुओं से शहर को मुक्त करने के संबंध में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था. साथ ही नगर आयुक्त को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा था.