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लखनऊ: हाईकोर्ट का आदेश, एक महीने में शहरी इलाके से सभी डेयरियां हटाएं - लखनऊ नगर निगम

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर आयुक्त को लखनऊ नगर निगम को शहरी इलाके से डेयरियां हटाने के लिए एक माह में कदम उठाने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता राहुल श्रीवास्तव की ओर से दाखिल याचिका पर दिया.

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लखनऊ हाईकोर्ट.

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Published : Jan 29, 2020, 1:30 AM IST

लखनऊ:हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर आयुक्त को नगर निगम इलाके से सभी डेयरियां हटाने के लिए एक माह में कदम उठाने का आदेश दिया है. वहीं नगर आयुक्त ने न्यायालय में उपस्थित होकर बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 990 डेयरियों को हटा दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद 180 डेयरियां फिर से स्थापित हो गईं हैं.

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता राहुल श्रीवास्तव की ओर से दाखिल याचिका पर दिया. याचिका में टंकी वाला पार्क, न्यू हैदराबाद कॉलोनी व शहर के अन्य इलाकों से डेयरियों को हटाने की मांग की गई है. याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने डेयरियों को हटाने व अवारा पशुओं से शहर को मुक्त करने के संबंध में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था. साथ ही नगर आयुक्त को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा था.

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न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कोर्ट में हाजिर हुए नगर आयुक्त डॉ. इन्द्र मणि त्रिपाठी ने न्यायालय को बताया कि कुल 1038 डेयरियों में से 990 डेयरियों को हटा दिया गया है. कई डेयरी मालिकों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई गई हैं. साथ ही अब तक एक लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा चुका है. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ समय पश्चात 180 डेयरियां फिर से स्थापित कर ली गईं हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस के सहयोग से इन सभी डेयरियों को हटा दिया जाएगा. न्यायालय ने उन्हें एक महीने का समय देते हुए नगर निगम इलाके से सभी डेयरियां हटाने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया.

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