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हाई कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम और आयोग के रिक्त पद भरने का दिया आदेश

उपभोक्ता फोरम में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के लिए हाई कोर्ट ने एक जून तक का समय दिया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के रिक्त पदों पर शीघ्रता से नियुक्ति करें.

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लखनऊ बेंच

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Published : Jan 16, 2020, 11:36 PM IST

लखनऊ: हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को 1 जून तक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का पालन कर लेने का आदेश दिया है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सीडी सिंह ने वर्ष 2018 में दाखिल एक जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया.

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याचिका में जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई थी. न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के लागू होने के पूर्व दाखिल की गई थी. लिहाजा न्यायालय ने आदेश दिया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का पालन शीघ्र और सम्भव हो तो 1 जून तक कर लिया जाए.

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