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हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के कोटेदार के खिलाफ दिए कार्रवाई के आदेश

सरकारी राशन में अनियमितता के आरोप में आजमगढ़ जिले के कोटेदार के खिलाफ जांच की गई. अनियमितता मिलने पर उसका लाइसेंस निलंबित करने का निर्देश दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

आजमगढ़ जिले के पसिका गांव का मामला.

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Published : Mar 6, 2019, 11:15 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ जिले के पसिका गांव में सरकारी राशन वितरण करने वाले कोटेदार के खिलाफ अनियमितता बरतने के आरोप में कार्रवाई करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य खाद्य आयोग की जांच रिपोर्ट पर जिलाधिकारी को एक माह में कार्रवाई करने को कहा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति पीके एस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने शिव कुमार मिश्र की जनहित याचिका पर दिया है. कोर्ट ने आजमगढ़ जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य खाद्य आयोग की 6 जून 2018 की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाए.

हाईकोर्ट ने दिए आजमगढ़ जिले के कोटेदार के खिलाफ जांच के आदेश.

याची शिव कुमार मिश्र का कहना है कि आजमगढ़ के पसिका गांव में सरकारी राशन वितरण करने वाले कोटेदार के खिलाफ शिकायत पर उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग ने जांच की. यही नहीं जांच के दौरान सरकारी राशन में अनियमितता बरतने के आरोप में कोटेदार का लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई.

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