लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चालीस साल पुरानी एक अपील को निर्णित करते हुए हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है. न्यायालय ने अपने फैसले में कथित प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही को भरोसे के लायक नहीं माना है.
ये निर्णय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने राधेश्याम समेत चार की ओर से साल 1982 में दाखिल अपील पर पारित किया है. अपील के विराधीन रहने के दौरान इनमें से तीन अपीलार्थियों की मौत हो चुकी थी. सिर्फ एक अपीलार्थी राजकुमार ही जीवित रह गया है. मामला हरदोई जिले के पिहानी थाने का है. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 19 सितम्बर 1981 को अभियुक्तों ने श्रीपाल नाम के शख्स की हत्या धारदार हथियार से कर दी थी. हमलावर उसका सिर काटकर ले गए थे.