लखनऊ :हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भईया की पत्नी भानवी सिंह के विरुद्ध हजरतगंज थाने में दर्ज एफआईआर में फौरी राहत दी है. न्यायालय ने मामले के विवेचनाधिकारी को आदेश दिया है कि उक्त मामले में सभी धाराएं सात वर्ष से कम सजा की हैं. लिहाजा सभी आवश्यक बयान दर्ज किए जाएं व सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरनेश कुमार मामले में दिए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए. इस आदेश के साथ न्यायालय ने याचिका को निस्तारित करते हुए, एफआईआर निरस्त करने से इंकार कर दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने भानवी कुमारी सिंह की याचिका पर पारित किया है. याचिका में याची के विरुद्ध हजरतगंज थाने में धारा 500, 509 व 120 बी के तहत दर्ज एफआईआर को रद् करने की मांग की गई थी. उक्त एफआईआर में वादिनी साध्वी सिंह ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन भानवी कुमारी सिंह ने एक न्यूज चैनल के वाइस चेयरमैन, पत्रकार व एंकर के साथ मिलकर उसका सामाजिक व चारित्रिक हनन किया है.