उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

High Court News : चाइल्ड हेल्पलाइन के कर्मचारियों से काम लेना जारी रखने का आदेश, अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किए जाने के विरुद्ध दाखिल याचिका में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कर्मचारियों से काम लेना जारी रखने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.

Etv Bharat
Etv Bharat

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 7, 2023, 8:11 AM IST

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के कर्मचारियों/ऑपरेटर्स से काम लेना जारी रखने के आदेश दिए हैं. न्यायालय ने कहा है कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 बाल कल्याण का आवश्यक अंग है. लिहाजा याचियों से ऑपरेटर्स के तौर पर उन पदों जिन पर नई नियुक्तियां नहीं हुई हैं, काम लेना जारी रखा जाए. न्यायालय ने मामले से सम्बंधित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तिथि नियत की है.



यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने अनीता त्रिपाठी व 13 अन्य की याचिका पर पारित किया है. याचियों की दलील है कि वे चाइल्ड हेलपलाइन में लंबे समय से संविदा पर कार्य कर रहे हैं. कहा गया कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2023 को उक्त हेल्पलाइन को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के साथ एकीकृत करने का निर्देश दिया था. उक्त एकीकृत व्यवस्था में नियुक्तियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि हेल्पलाइन में अनुभव प्राप्त कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए. बावजूद इसके उक्त एकीकृत व्यवस्था के लिए याचियों को प्राथमिकता न देते हुए, नई नियुक्तियां किए जाने की तैयारी है.




मुख्य सचिव ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए बनाएं कमेटी

एक अन्य मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए सम्बंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों की एक कमेटी बनाएं. न्यायालय ने यह भी पूछा है कि यदि ऐसी कमेटी पहले बनाई गई है तो उसने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कोर्ट द्वारा 2021 में स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गई एक जनहित याचिका पर पारित किया है. याचिका पर विभिन्न प्रकार के ध्वनि प्रदूषण को रोकने के सम्बंध में सुनवाई हो रही है.



यह भी पढ़ें : BJP के पूर्व विधायक को झटका, विधानसभा चुनाव रद करने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

Family Court Lucknow में टूटते ही नहीं बल्कि जुड़ते भी हैं रिश्ते, अधिवक्ताओं का होता है अहम रोल

ABOUT THE AUTHOR

...view details