लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के कर्मचारियों/ऑपरेटर्स से काम लेना जारी रखने के आदेश दिए हैं. न्यायालय ने कहा है कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 बाल कल्याण का आवश्यक अंग है. लिहाजा याचियों से ऑपरेटर्स के तौर पर उन पदों जिन पर नई नियुक्तियां नहीं हुई हैं, काम लेना जारी रखा जाए. न्यायालय ने मामले से सम्बंधित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तिथि नियत की है.
यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने अनीता त्रिपाठी व 13 अन्य की याचिका पर पारित किया है. याचियों की दलील है कि वे चाइल्ड हेलपलाइन में लंबे समय से संविदा पर कार्य कर रहे हैं. कहा गया कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2023 को उक्त हेल्पलाइन को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के साथ एकीकृत करने का निर्देश दिया था. उक्त एकीकृत व्यवस्था में नियुक्तियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि हेल्पलाइन में अनुभव प्राप्त कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए. बावजूद इसके उक्त एकीकृत व्यवस्था के लिए याचियों को प्राथमिकता न देते हुए, नई नियुक्तियां किए जाने की तैयारी है.
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