लखनऊ :मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को घर से अपहरण कर उसे मारने पीटने एवं करंट लगाकर छत से गिराकर हत्या करने के आरोपी विजय सिंह यादव व आदित्य कुमार को अपर सत्र न्यायाधीश राहुल मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ कुल 18 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
अदालत के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह गौतम ने बताया कि मामले की रिपोर्ट मृतक के पिता राधेश्याम मौर्य द्वारा थाना हुसैनगंज में 17 अप्रैल 2013 को दर्ज कराई थी. जिसमें उसने कहा था कि आरोपी विजय यादव एवं अमर यादव के अलावा उसके तीन साथियों ने घर में घुसकर वादी के पुत्र अविनाश का अपहरण कर ले गए. कहा गया है कि जब आरोपी अविनाश का अपहरण करके ले जा रहे थे तब उसकी बहन अनीता ने विरोध किया था. जिस पर आरोपियों ने कहा था कि अविनाश ने उसका मोबाइल फोन चुरा लिया है. यह कहते हुए अनीता को धक्का देकर जबरदस्ती गाड़ी में बैठकर अपने घर ले गए. अदालत को बताया गया कि घर ले जाकर अविनाश को बुरी तरह से मारा पीटा गया तथा उसे बिजली का करंट लगाने के बाद मकान की तीसरी मंजिल से धक्का देकर गिरा दिया.